कनाडाः सरे में मंदिर के पुजारी के बेटे के घर 14 राउंड फायरिंग, इसी शहर में हुई थी निज्जर की हत्या
इस्लामाबाद, 29 दिसंबर (हि.स.)। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के निकट सहयोगी व पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को पुलिस रिमांड पर देने के बजाय रावलपिंडी कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने नौ मई की हिंसा से जुड़े नए मामलों में कोर्ट से कुरैशी का 30 दिन का रिमांड मांगा था जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
वहीं, हाई कोर्ट ने साइफर मामले में इमरान खान और कुरैशी के खिलाफ विशेष अदालत में सुनवाई पर 11 जनवरी तक रोक लगा दी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को बुधवार को साइफर मामले में अदियाला जेल से रिहा होते ही गिरफ्तार कर लिया गया था।
वीडियो में दिखा कि पुलिस उन्हें घसीटते हुए ले गई थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कुरैशी को गुरुवार को रावलपिंडी में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद जहांगीर अली की अदालत में पेश किया गया। कुरैशी ने कोर्ट में दावा किया कि उन्हें बीती रात कड़ाके की ठंड में रखा गया और सोने नहीं दिया गया।
उन्होंने कहा कि मेरा शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया गया। दूसरी ओर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को गोपनीय दस्तावेज लीक करने के मामले में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ विशेष अदालत में चल रहे मुकदमे को 11 जनवरी तक रोक दी है।