वेदांता की सहायक कंपनी पर 1.81 करोड़ का जुर्माना ; ईडी ने हिंदुस्तान जिंक की संपत्ति जब्त करने का दिया आदेश
नई दिल्ली।
बहुराष्ट्रीय खनन कंपनी वेदांता लिमिटेडने कहा कि कर अधिकारियों ने उसकी सहायक कंपनी हिंदुस्तान जिंक पर 1.81 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। वेदांता लिमिटेड ने शेयर बाजारों को सूचित किया कि यह आदेश प्राप्त हुआ । वेदांता ने एक बयान में कहा, कंपनी को सहायक आयुक्त, डिवीजन-ए, केंद्रीय जीएसटी ऑडिट सर्कल, सीजीएसटी, उदयपुर से एक आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए एसजीएसटी अधिनियम, 2017 के संबंधित प्रावधानों और आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 20, जीसीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 74 (9) के तहत 1,81,06,073 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बयान में कहा गया है कि यह आदेश इस तर्क पर पारित किया गया है कि कंपनी ने गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया था। कंपनी ने आगे कहा कि उसे अपीलीय स्तर पर अनुकूल परिणाम की उम्मीद है और उसे नहीं लगता कि इस आदेश का कंपनी पर कोई वित्तीय प्रभाव पड़ेगा ।
वेंकटेश्वर हैचरीज की 24 करोड़ की संपत्ति को जब्त करने का आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उसने प्रमुख हैचरी कंपनी वेंकटेश्वर हैचरीज प्राइवेट लिमिटेड की 24 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को जब्त करने का नया आदेश जारी किया है। एजेंसी ने कहा कि उसने यह आदेश विदेशी मुद्रा कानून के कथित उल्लंघन से संबंधित जांच के तहत दिया है। संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि उसने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत महाराष्ट्र और कर्नाटक में स्थित छह अचल संपत्तियों को जब्त किया है। इन संपत्तियों का कुल मूल्य 24.64 करोड़ रुपये है। ईडी की जांच 2010 से अब तक कंपनी द्वारा अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी वेंकीज लंदन लिमिटेड कार्डिफ, यूके को अवैध रूप से भेजे गए धन से संबंधित है। एजेंसी ने पिछले महीने इसी तरह इस मामले में 65 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी।