पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ करवाई जाएगी नगर निगम चुनाव की मतगणना

पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ करवाई जाएगी नगर निगम चुनाव की मतगणना
पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ करवाई जाएगी नगर निगम चुनाव की मतगणना

फरीदाबाद ( हिंस)। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी विक्रम सिंहने मंगलवार को फरीदाबाद नगर निगम चुनाव की मतगणना केलिएबनाएगए मतगणना केंद्रों का दौरा किया। उन्होंने मतगणना से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा केमध्यनजर प्रशासन ओर से पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। जिला प्रशासन की ओर से गत 2 मार्च को हुए मतदान के बाद फरीदाबाद नगर निगम आम चुनाव की बुधवार 12 मार्च को होने वाली मतगणना प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा के बीच पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराई जाएगी, जिसके आवश्यक तैयारियां और प्रबंध पूर्ण कर लिए गए हैं। मतगणना प्रक्रिया बुधवार 12 मार्च को प्रात: 8 बजे से मतगणना केंद्रों पर मेयर पद सहित 45 वार्ड पार्षदों की मतगणना होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी विक्रम सिंह ने मतगणना प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड नंबर 01, 02, 03, 04, 41 और 46 के लिए एआरओ सहित 20 टेबल बल्लभगढ़ सेक्टर-2 स्थित श्रीमती सुषमा स्वराज राजकीय बालिका महाविद्यालय में मतगणना होगी। वहीं वार्ड नंबर 05, 06, 07, 08 और 09 के लिए एआरओ सहित 15 टेबल एनआईटी-3 स्थित डीएवी सेंटेनरी कॉलेज में, वार्ड नंबर 10, 11, 12, 13 और 15 के लिए एआरओ समेत 17 टेबल केएल मेहता कॉलेज फॉर वुमन, एनआईटी फरीदाबाद में होगी। डीसी ने बताया कि वार्ड नंबर 14, 36, 37, 38 और 39 के लिए एआरओ समेत 18 टेबल सेक्टर-16ए स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय में लगेंगी। वार्ड नंबर 16, 17, 18, 19 और 20 के लिए एआरओ समेत 17 टेबल सेक्टर-14 स्थित डीएवी स्कूल में, वार्ड नंबर 21, 22, 23, 24 और 29 केलिए एआरओ समेत 15 टेबल कम्युनिटी सेंटर, एसजीएम नगर फरीदाबाद में, वार्ड नंबर 25, 26, 27, 28 और 30 के लिए एआरओ समेत 15 टेबल कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 28 में, वार्ड नंबर 31, 32, 33, 34 और 35 के लिए एआरओ समेत 18 टेबल सेक्टर-16ए स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय में तथा वार्ड नंबर 40, 42, 43, 44 और 45 के लिए एआरओ समेत 16 टेबल सेक्टर-14 स्थित डीएवी स्कूल में मतगणना के लिए व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिला में बुधवार 12 मार्च को होने वाली पूरी मतगणना प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा के दृष्टिगत जिला में बनाए गएसभी मतदान केंद्रों पर अनाधिकृत व्यक्ति, अधिकारी, मतगणना ड्यूटी पर नियुक्त कर्मचारी द्वारा मोबाइल फोन, कोडलेस फोन, वायरलेस सेट, पेजरव अन्य इलेक्ट्रिोनिकरिकॉडिंगडिवाइस साथ लाने पर रोक लगाने के लिए आदेश जारी किए हैं।

पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ करवाई जाएगी नगर निगम चुनाव की मतगणना
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