पायलटों के विश्राम करने का समय बढ़ेगा, न्यायालय का समर्थन

पायलटों के विश्राम करने का समय बढ़ेगा, न्यायालय का समर्थन
पायलटों के विश्राम करने का समय बढ़ेगा, न्यायालय का समर्थन

दिल्ली उच्च न्यायालय में पेश किए गए एक हलफनामे में कहा गया है कि पायलटों के साप्ताहिक विश्राम करने के समय को मौजूदा 36 घंटों से बढ़ाकर 48 घंटे करने पर विचार किया गया है। डीजीसीए ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि एयरलाइंस 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से पायलटों के लिए ड्यूटी और विश्राम घंटों पर संशोधित मानदंडों को लागू करेंगी। नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने न्यायमूर्ति को यह भी सूचित किया कि शेष संशोधित नियम 1 नवंबर से लागू किए जाएंगे। वहीं अन्य पहलुओं के अलावा, एयरलाइंस यह सुनिश्चित करेंगी कि संशोधित मानदंडों के तहत एक साप्ताहिक आराम अवधि के अंत और अगले की शुरुआत के बीच 168 घंटे से अधिक का समय न हो। बता दें कि, डीजीसीए का संशोधन नागरिक विमानन आवश्यकता (सीएआर) उड़ान ड्यूटी समय सीमा से जुड़ा है और पायलटों की थकान पर चिंताओं के बीच पायलटों के लिए अधिक आराम का समय प्रदान करना चाहती है। शुरुआत में इसे 1 जून, 2024 से लागू किया जाना था।

पायलटों के विश्राम करने का समय बढ़ेगा, न्यायालय का समर्थन
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