पंचायत चुनाव पर अदालत की अनुमति के बिना अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी : गौहाटी एचसी

गुवाहाटी । गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह उसकी अनुमति के बिना पंचायत चुनाव कराने के संबंध में कोई अधिसूचना जारी न करे। अदालत कई रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें मुख्य रूप से राज्य भर में पंचायतों के परिसीमन को चुनौती दी गई थी। असम सरकार ने पहले घोषणा की थी कि नव-सीमित निर्वाचन क्षेत्रों के साथ पंचायत चुनाव अगले साल 10 फरवरी तक पूरे कर लिए जाएंगे। इस मामले की पुनः सुनवाई 9 जनवरी को होगी। न्यायमूर्ति सौमित्र सैकिया की एकल पीठ ने बुधवार को एक आदेश में कहा कि अगली तारीख तय होने तक प्रतिवादी अदालत की अनुमति के बिना कोई अधिसूचना जारी नहीं करेंगे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीठ ने पाया कि राज्य सरकार ने आज अपना जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया है और याचिकाकर्ताओं के वकील ने मामले में अपने निर्देश पूरे करने के लिए कुछ समय मांगा है और अनुरोध किया है कि मामले को अगले महीने सूचीबद्ध किया जाए। राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता के. कोनवार और चुनाव आयोग की ओर से पेश आर. दुबे ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि चुनावों की अधिसूचना राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी की जाएगी। दुबे ने कहा कि प्रक्रिया चल रही है और मतदाता सूचियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है तथा प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। न्यायमूर्ति सैकिया ने आदेश में कहा कि ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय का मानना है कि मामले की तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है और इसलिए इसे 09.01.2025 को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ए.के. तालुकदार ने कहा कि इस आदेश के साथ, पंचायत चुनाव अब 10 फरवरी तक समाप्त नहीं हो सकते, क्योंकि सरकार इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कहा कि मतदान और अधिसूचना जारी होने के बीच 45 दिन का समय अनिवार्य है और अब चूंकि मामला नौ जनवरी के लिए सूचीबद्ध है, इसलिए चुनाव आयोग के पास 10 फरवरी तक प्रक्रिया पूरी करने के लिए अपेक्षित समय नहीं होगा । तालुकदार ने कहा कि यह आदेश महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बार चुनाव घोषित हो जाने के बाद, न्यायालय इसके संचालन में सहायता करने के अलावा इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

पंचायत चुनाव पर अदालत की अनुमति के बिना अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी : गौहाटी एचसी
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