अदालत ने यूएसटीएम चांसलर को न्यायिक हिरासत में भेजा

अदालत ने यूएसटीएम चांसलर को न्यायिक हिरासत में भेजा
अदालत ने यूएसटीएम चांसलर को न्यायिक हिरासत में भेजा

गुवाहाटी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यूएसटीएम चांसलर महबूबुल हक को श्री भूमि जिला जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है, क्योंकि पुलिस ने उनकी रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं की। सोमवार, 1 मार्च को हक को चार दिन की पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद श्रीभूमि जिले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत में पेश किए जाने से पहले उसे अनिवार्य चिकित्सा जांच के लिए करीमगंज सदर पुलिस स्टेशन से करीमगंज सिविल अस्पताल ले जाया गया। हक के साथ ही पांच अन्य आरोपियों- हीरामणि सैकिया, बिजॉय दत्ता, रज्जाक अली, नुमान अहमद और इमदादुर रहमान को 25 फरवरी को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। चार दिन की रिमांड पूरी होने के बाद उन्हें आज शाम करीब 5 बजे कोर्ट में पेश किया गया । हक और नुमान अहमद को शुक्रवार रात दिसपुर पुलिस स्टेशन से स्थानांतरित किए जाने के बाद आज सुबह करीमगंज पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया। अदालत परिसर से बाहर निकलते समय हक ने मीडिया को संबोधित करते हुए उनसे आग्रह किया कि वे उनके बजाय यूएसटीएम की उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने कहा कि यूएसटीएम में आएं और छात्रों, शिक्षकों और संकाय सदस्यों के योगदान को उजागर करें। पथरकंडी में गड़बड़ी के आरोपों का जवाब देते हुए हक ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हम उनकी ईमानदारी के लिए उन्हें पुरस्कृत करेंगे। 5 लाख रुपए लेने के आरोप के बारे में हक ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि ईआरडी फाउंडेशन की विजन 50 पहल 50 गांवों के वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए समर्पित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यहां 80 प्रतिशत छात्र मुफ्त में पढ़ते हैं। पैसे का सवाल ही नहीं उठता।

अदालत ने यूएसटीएम चांसलर को न्यायिक हिरासत में भेजा
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