झारखंड सरकार ने केंद्र से 1.36 लाख करोड़ रुपये का कोयला बकाया वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया का पहला कदम राजस्व, पंजीकरण और भूमि सुधार सचिव को अधिकृत करने वाले अधिसूचना की जारी करना था। पिछले महीने झारखंड की नई सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में बकाया वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई करने की घोषणा की थी। उसके बाद एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें कहा गया, राजस्व, पंजीकरण और भूमि सुधार सचिव को केंद्र से 1.36 लाख करोड़ रुपये का बकाया वसूलने के लिए तत्काल कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। केन्द्रीय कोयला राज्यमंत्री ने कहा था कि झारखंड का केंद से कोई बकाया नहीं है, लेकिन झामुमो के महासचिव ने इसका खंडन किया और कहा कि अगर कोयले की रॉयल्टी 15 दिनों के अंदर नहीं दी जाती है तो राज्य से कोयला नहीं जाएगा। इसके साथ ही, कोयला कंपनी के अधिकारियों को चेतावनी दी गई कि कोयला ढुलाई बंद कर दी जाएगी।