सरकार 15 साल पुराने वाहन को कबाड़ करने के प्रावधान में करेगी संशोधन

सरकार स्क्रैप पॉलिसी में बदलाव की तैयारी कर रही है। सरकार 15 साल पुराने कारों को कबाड़ करने के अनिवार्य प्रावधान में संसोधन करने पर सरकार विचार कर रही है। जिससे अब पुरानी कार को कबाड़ में बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाल ही में सरकार ने जानकारी दी थी कि सिर्फ उम्र के आधार पर वाहनों को हटाने के बजाय, कठोर प्रदूषण परीक्षण मानकों और विश्वसनीय फिटनेस जांच पर विचार कर रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। अभी उम्र के आधार पर गाड़ी को रोड से हटाया जा रहा है। इसका काफी विरोध हो रहा है। इसको देखते हुए अब नीति में बदलाव की योजना है। गौरतलब है कि 15 साल पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में बदलने की पॉलिसी इस वक्त केवल दिल्ली-एनसीआर में लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को कम करने और किसी भी संभावित दुर्घटना से बचने के उद्देश्य से यह फैसला सुनाया था। कोर्ट के फैसले के मुताबिक 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहन दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर नहीं चल सकते हैं।

सरकार 15 साल पुराने वाहन को कबाड़ करने के प्रावधान में करेगी संशोधन
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