ट्रांजेक्शन से जुड़ी फीस से बीमा प्रीमियम तक, जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुए कई बड़े फैसले

गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) काउंसिल की 54वीं बैठक में सोमवार को कई अहम ऐलान किए गए हैं। जीएसटी काउंसिल ने 2000 से कम के ट्रांजेक्शन के मर्चेंट फीस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने के मामले को फिटमेंट कमेटी को भेज दिया है। वर्तमान में पेमेंट एग्रीगेटर्स को 2,000 रुपये से कम की राशि के लेनदेन पर जीएसटी का भुगतान करने से छूट है। मीटिंग के बीच उत्तराखंड वित्त मंत्री ने बताया कि तीर्थ यात्रा पर जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इस बीच खबर है कि काउंसिल की बैठक में बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाए जाने के फैसले को टाल दिया गया है। अगली बैठक में इस मामले पर विचार किया जाएगा। खबर है कि जीएसटी काउंसिल चंद अग्रवाल ने संवाददाताओं से कहा, केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसी धार्मिक यात्राओं पर श्रद्धालुओं को ले जाने वाली हेलिकॉप्टर सेवाओं पर कर को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। पहले इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं थी। अब स्पष्टता होगी । अग्रवाल ने कहा कि ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर जीएसटी दर की विस्तार से जांच करने के लिए मंत्रियों का एक समूह गठित किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक अभी चल रही है। बता दें कि जीएसटी परिषद की अध्यक्ष वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं और इसमें राज्यों के काउंसिल ने डेबिट और क्रेडिट मंत्री शामिल हैं। कार्ड के जरिये 2,000 रुपये तक उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेम के छोटे डिजिटल लेनदेन के लिए बिलडेस्क और सीसीएवेन्यू जैसे भुगतान एग्रीगेटरों (पीए) पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने के मुद्दे को कर अनुशंसा समिति के पास भेज दिया है। इस समय भुगतान एग्रीगेटरों को 2,000 रुपये से कम की राशि के लेनदेन पर जीएसटी का भुगतान करने से छूट है। काउंसिल जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के टैक्स पर फिटमेंट समिति की रिपोर्ट पर भी चर्चा कर सकती है।

ट्रांजेक्शन से जुड़ी फीस से बीमा प्रीमियम तक, जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुए कई बड़े फैसले
Skip to content