समय-सीमा चूकने वालों के पास 31 दिसंबर अंतिम तारीख
नई दिल्ली। अगर आप वित्त वर्ष या आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने की 31 जुलाईकी समय-सीमा से चूक गए हैं तो भी रिटर्न दाखिल करने का आपके पास आखिरी मौका बचा है। आप 31 दिसंबर, 2023 तक जुर्माने के साथबिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं। आयकर नियमों के मुताबिक, करदाता को हर साल 31 जुलाई तक रिटर्न भरना होता है। किसी वजह से अगर आप इस अवधि तक आईटीआर नहीं भर पाते हैं तो भी आपको लेट फीस के साथ रिटर्न दाखिल करने का आखिरी अवसर दिया जाता है। यानी जब कोई आखिरी तारीख (31 जुलाई) के बाद आईटीआर भरता है तो उसे बिलेटेड रिटर्न कहते हैं। बिलेटेड आईटीआर भरने का सबसे बड़ा नुकसान है कि आपको लेट फीस चुकाना पड़ता है। यह जुर्माना 5,000 रुपये तक पहुंच सकता है। अगर आपकी सालाना करयोग्य आय 5 लाख रुपये से कम है तो आपको बिलेटेड रिटर्न भरते समय 1,000 रुपये का जुर्माना चुकाना पड़ता है । आपकी कर योग्य आय 5 लाख रुपये से अधिक है तो बतौर जुर्माना 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। ऐसे दाखिल कर सकते हैं बिलेटेडे आयकर रिटर्न आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। यूजर आईडी में पैन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड से लॉग इन करें । यहां ऊपर ई- फाइल मेन्यू दिखेगा। इनकम टैक्स रिटर्न पर जाकर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न विकल्प चुनें। संबंधित आकलन वर्ष चुनें नीचे मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन विकल्प चुनकर कंटीन्यू पर क्लिक करें। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करें। अगर आपने पहले फाइलिंग की कोशिश की थी और ड्राफ्ट सेव कर रखा था तो ऊपर वाला विकल्प चुन सकते हैं। फिर स्टेटस एप्लिकेबल में इंडिविजुअल पर क्लिक करें क्योंकि आपको आईटीआर-1 भरना है। अगले पेज पर यह बताना होगा कि आप आईटीआर क्यों दाखिल कर रहे हैं।