दहेज हत्या के मामले में 10 वर्ष कारावास एवं आर्थिक दण्ड की सजा

दहेज हत्या के मामले में 10 वर्ष कारावास एवं आर्थिक दण्ड की सजा

पूर्णियाँ 1 दिसंबर (हि. स.)। दहेज हत्या के मामले में 10 वर्ष कारावास एवं आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई गई है। सजा पाने वाला अभियुक्त मोहम्मद रईस उम्र 28 वर्ष, ग्राम डंगराहा, थाना कसबा जिला पूर्णिया है। यह सजा पूर्णिया के पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन सहाय के न्यायालय में सत्रवाद संख्या 181/20 में आज सुनाई गई है। मामला डगरूआ थाना कांड संख्या 152/19 पर आधारित था। थाने में मुकदमा 19 अगस्त 2019 को आयशा द्वारा दर्ज कराई गई थी। थाने में दर्द मुकदमे के अनुसार बीवी तरन्नुम की शादी लगभग 3 महीना पहले मोहम्मद रईस के साथ हुई थी। एक सप्ताह बाद पति एवं ससुराल वाले मिलकर मोटरसाइकिल दहेज में देने के लिए प्रताड़ित करने लगे। गरीबों के कारण दहेज की मांग को पूरा नहीं किया जा सका। जिस कारण अभियुक्त धमकी देने लगे। बकरीद में लड़की के पिता ने अपनी बेटी को घर ले आया। 16.08.19 को ससुराल वालों ने विदागी की मांगा किया। इसके बाद 17.08.19 को दामाद ससुराल आ कर भी मोटरसाइकिल की मांग करने लगा। इसके बाद बेटी को विदाई करा कर ले गया और उन लोगों ने मेरी बेटी को जान से मार कर बोरा में कसकर भसना नदी में फेंक दिया। मेरा लड़का अपनी बहन से भेंट करने डंगराहा गांव गया तो वहां घर में मेरी बेटी नहीं थी। इस पर लड़का घर वापस आकर मुझे जानकारी दिया कि तरन्नुम घर में नहीं है। तब मैं वहां के लोगों से मोबाइल से जानकारी प्राप्त करने का कोशिश किया, उन लोगों ने कोई ठोस बात नहीं बताया। खोजबीन के क्रम में 19.08.19 को भसना नदी में बेटी की लाश मिली। तब डगरूआ थाना को सूचित किया। मेरा दावा है कि ससुराल वालों ने मिलकर दहेज के लिए मेरी बेटी की हत्या कर दी। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों को प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत गवाहों एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को उपरोक्त सजा सुनाई गई। इस मुकदमे को अभियोजन पक्ष की ओर से संचालित कर रहे थे, अपर लोक अभियोजक अताउर्र रहमान।

Skip to content