नई दिल्ली। स्विट्जरलैंड ने 1 जनवरी 2025 से सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का, हिजाब या किसी भी तरीके से चेहरा पूरी तरह ढकने पर प्रतिबंध लागू कर दिया है। इस नए कानून के तहत नियम तोड़ने वालों पर 1000 स्विस फ्रैंक ( करीब 96,000 ) तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इस कानून के ‘लागू होने के साथ ही स्विट्जरलैंड ऐसा कानून बनाने वाला यूरोप का सातवां देश बन गया है। इससे पहले फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, बुल्गारिया, और नीदरलैंड ने भी इसी तरह के कानून लागू किए हैं। 2021 में हुए जनमत संग्रह में 51.21 प्रतिशत स्विस नागरिकों ने बुर्के पर बैन के पक्ष में वोट दिया था। हालांकि यह फैसला नजदीकी था और स्विट्जरलैंड की 26 में से केवल 15 कांतों (राज्यों) ने इसे मंजूरी दी थी। 2022 में स्विट्जरलैंड की संसद के निचले सदन, राष्ट्रीय परिषद, में इस कानून को पेश किया गया। यहां इसे 151 वोट के भारी बहुमत से पारित किया गया। हालांकि, कुछ पार्टियों और नागरिक संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया था । कानून को 2023 में अंतिम मंजूरी मिली, और इसे 1 जनवरी 2025 से लागू कर दिया गया।