
रोहतक (हिंस ) | अब 70 फीसदी नहीं, बल्कि साठ फीसदी दिव्यांग की पेंशन बन पाएगी। इसके लिए बाकायदा प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिये हैं। साथ ही 21 गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीज भी पेंशन का लाभ ले पाएंगे। पेंशन पाने वाले आवेदक की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय तीन लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार स्थानीय लघु सचिवालय स्थित वीडियो सभागार में समाधान शिविर में नागरिकों की शिकायतें सुन रहे थे । उन्होंने दिव्यांग पेंशन से संबंधित शिकायत की सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार द्वारा गत 3 मार्च 2025 को दिव्यांग पेंशन के लिए 21 बीमारियों को शामिल किया है।
