रंगिया : मूकबधिर किशोरी से दुष्कर्म करने वाला आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

रंगिया (विभास) । रंगिया महकमा न्यायिक दंडाधिश की अदालत ने विशेष फैसला सुनाया । मूक बधिर किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सन 2014 में दर्ज हुए इस केस के बाद आखिरकार पीड़िता को न्याय मिला। मिली जानकारी के अनुसार सन 2014 में राजू मोदक नामक एक युवक पर एक मूक-बधिर लड़की से दुष्कर्म का आरोप लगा था। अपराधी राजू मोदक ने घर पर कोई नहीं होने का अवसर देखकर की किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। उक्त घटना के बाद पीड़िता के परिवार के सदस्यों ने रंगिया महकमे के कमलपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 66/17 के तहत मामला दर्ज कराया। यह मामला रंगिया महकमा न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आठ साल से लंबित था । इसके बाद जस्टिस मुकुल चेतिया की अदालत ने आखिरकार मंगलवार को मामले पर अंतिम फैसला सुनाया। आरोपी राजू मोदक को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत 10 साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई। सरकारी अधिवक्ता देवजीत सैकिया से मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि अदालत में पेश होने के बाद जब किशोरी ने आरोपी को देखा तो वह चिल्ला पड़ी। कोर्ट के फैसले ने पीड़िता के परिवार के चेहरे पर मुस्कान ला दी है।

रंगिया : मूकबधिर किशोरी से दुष्कर्म करने वाला आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
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