मोबाइल पर किसी की बातचीत रिकॉर्डिंग की तो जेल : एचसी
रायपुर। अब मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग करना भारी पड़ सकता है। अगर आप दूसरे पक्ष की मर्जी के बगैर फोन रिकॉर्डिंग करते है तो यह आईटी एक्ट की धारा 72 के तहत अपराध है । दरअसल, एक मामले में कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि मोबाइल फोन पर किसी से बातचीत के दौरान अगर कोई शख्स दूसरे पक्ष की मर्जी के बगैर फोन रिकॉर्डिंग करता है तो यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है और आईटी एक्ट की धारा 72 के तहत अपराध है। इतना ही नहीं अगर दूसरे पक्ष ने इसके खिलाफ शिकायत कर दी तो उसे सजा भी हो सकती है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फोन टैपिंग के चर्चित केस नीरा राडिया पर पति - पत्नी विवाद के बीच मोबाइल रिकॉर्डिंग के मामले पर फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि मामला चाहे निजी संबंधों का ही क्यों ना हो, अदालते ऐसा सबूत स्वीकार नहीं कर सकता जिसमें बिना मंजूरी मोबाइल फोन पर बातचीत की रिकार्डिंग करना हो यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने आशंका जाहिर करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता पत्नी की बातचीत को उनकी जानकारी के बगैर पति ने चुपचाप टैप कर लिया। इस तरह की कारगुजारी संवैधानिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। बता दें कि मामला छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले का है जहां पत्नी ने फैमिली कोर्ट में पति से गुजारा भत्ता दिलाने के लिए आवेदन किया था। वहीं पति ने फैमिली कोर्ट में पत्नी की बातचीत की रिकार्डिंग कर उसे कोर्ट करोड़ है। एमएनएफ के रामथनमाविया की कुल संपत्ति लगभग 17 करोड़ है और जोरम पीपुल्स मूवमेंट के लालछुआनथंगा ने 13 करोड़ की संपत्ति घोषित की है। सबसे कम नेटवर्थ वाले विधायक टीजे लालनंटलुआंगा हैं, जिनकी संपत्ति 43.6 लाख है। मिजोरम के एक मौजूदा विधायक की संपत्ति की औसत कीमत 4.8 करोड़ है। यह आंकड़ा कांग्रेस विधायकों के लिए सबसे अधिक है, जिनके पास औसतन 5.13 करोड़ की संपत्ति है, जबकि भाजपा के लिए यह सबसे कम है, जिनके एक विधायक की औसत संपत्ति 3.31 करोड़ है।