बैंक और बिल्डर्स के बीच सांठ- गांठ को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त

बैंक और बिल्डर्स के बीच सांठ- गांठ को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त
बैंक और बिल्डर्स के बीच सांठ- गांठ को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त

नई दिल्ली दिल्ली-एनसीआर के प्रॉपर्टी मार्केट में बैंक और बिल्डर्स के बीच सांठगांठ को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश दिया कि वह दो सप्ताह के अंदर एक प्रस्ताव पेश करे कि वह सब्सिडी योजनाओं के तहत रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं के संबंध बैंकों और रियल एस्टेट डेवलपर्स के बीच कथित सांठगांठ की जांच कैसे करना चाहता है । कोर्ट ने कहा कि इस तरह की मिलीभगत ने दिल्ली-एनसीआर में हजारों घर खरीदारों के लिए परेशानी पैदा कर दी गई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि सीबीआई के पास इन मुद्दों की जांच के लिए जरूरी एक्सपर्ट्स और रिसोर्सेज हैं, जिससे यह साफ हो गया कि सब्सिडी स्कीम में प्रणालीगत कमियों की जांच जरूरी है। दोनों जजों की बेंच ने कहा कि एक बात हम स्पष्ट रूप से कह रहे

दिल्ली-एनसीआर में हजारों घर खरीदार परेशान, अब सीबीआई करेगी जांच

हैं कि हम मामले को सीबीआई को भेजेंगे हम समस्या की जड़ तक जाना चाहते हैं। यह मामला नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और एनसीआर के अन्य शहरों में रहने वाले हजारों घर खरीदारों से जुड़ा है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि बैंकों ने उचित जांच-पड़ताल किए बिना ही सबवेंशन स्कीम के तहत डेवलपर्स को लोन मंजूर कर दिया है। जब, बिल्डरों ने अपने वादों को पूरा नहीं किया, तो ईएमआई भुगतान का बोझ घर खरीदारों पर डाल दिया, जिनमें से कई को अभी तक कब्ज़ा तक नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट के 4 मार्च के आदेश में कहा गया है कि बार-बार निर्देश देने के बावजूद, ज्यादातर बिल्डर्स, बैंक और अंतरिम समाधान कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रोजेक्ट के कंपलीशन की स्थिति और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर अनुपालन हलफनामा पेश करने में विफल रहे। हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन आदेशों की स्पष्ट रुप से अवहेलना बैंकों और बिल्डरों के बीच संभावित मिलीभगत का इशारा करती है।

बैंक और बिल्डर्स के बीच सांठ- गांठ को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त
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