बैंकों और बीमा कंपनियों को सरकार ने दिए सख्त निर्देश

मुंबई। वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और बीमा कंपनियों को सख्त निर्देश दिए कि वह ग्राहकों की शिकायतों का जल्द और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करें। वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू की अध्यक्षता में हाल ही में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें शिकायतकर्ताओं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों और नियामक शामिल हुए। इस बैठक का उद्देश्य शिकायत निवारण की प्रक्रिया और उसकी गुणवत्ता का आकलन करना था। इससे पहले सचिव ने 26 दिसंबर को आयोजित प्रगति बैठक में दिए गए प्रधानमंत्री के निर्देश को दोहराया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों के चेयरमैन / प्रबंध निदेशक/कार्यकारी निदेशक स्तर के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को समाधान की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए हर महीने निस्तारित शिकायतों में कम-से- कम 20 मामलों की समीक्षा करनी चाहिए। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने पाया कि ग्राहकों ने जो शिकायतें कीं, उनमें से ज्यादार सही थीं। उन्होंने कहा कि शिकायतों का समाधान करते समय ग्राहकों की संतुष्टि केंद्र में होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायत निवारण में कोई भी ढिलाई/ लापरवाही ग्राहक सेवा के लोकाचार के खिलाफ है और संगठन की प्रतिष्ठा / ब्रांड मूल्य को कम करती है। सचिव ने कहा कि सार्वजनिक शिकायतों का समयबद्ध तरीके से ईमानदारी और सकारात्मक रुख के साथ समाधान किया जाना चाहिए। नागराजू ने बार-बार होने वाली वाली शिकायतों को कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग की जरूरत बताई ।

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