बीमा कंपनी को 15 दिनों में जारी करनी होगी पॉलिसी

इंश्योरेंस रैगुलेटर ईआरडीएआई ने बीमा पॉलिसी होल्डर्स के अधिकारों को लेकर एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में ई- इंश्योरेंस पॉलिसियों, हैल्थ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों दोनों के क्लेम सेटलमैंट की समयसीमा और कई हैल्थ बीमा पॉलिसियों वाले पॉलिसी होल्डर्स के अधिकारों को शामिल किया गया है। बीमा कंपनी को प्रपोजल फॉर्म स्वीकार करने के 15 दिनों के भीतर पॉलिसी जारी करनी होगी। नए नियमों के तहत इंश्योरैंस कंपनी को प्रपोजल फॉर्म के साथ इनीशिजल प्रीमियम जमा करने की अनुमति नहीं है। 30 दिन का फ्री लुक पीरियड एक साल या उससे अधिक की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिए, पॉलिसीहोल्डर के पास 30 दिनों की फ्री लुक पीरियड अवधि होगी। यदि पॉलिसीहोल्डर पॉलिसी की शर्तों या नियमों से असंतुष्ट है, तो उसके पास इन 30 दिनों के भीतर पॉलिसी को रद्द करने के लिए कंपनी को वापस करने का विकल्प है। कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे कंपनी अनिवार्य रूप से अपने ग्राहकों को उनकी बीमा पॉलिसियों के साथ प्रदान करते हैं। यह पॉलिसी की मुख्य विशेषताओं और लाभों के सारांश के रूप में काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि पॉलिसीधारकों को उनके कवरेज के बारे में अच्छी जानकारी है।

बीमा कंपनी को 15 दिनों में जारी करनी होगी पॉलिसी
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