
चंडीगढ़ (हिंस) । पंजाब पुलिस ने राज्य भर में 1274 इमिग्रेशन फर्मों पर छापेमारी करते हुए तलाशी अभियान चलाया। अवैध ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ यह ऑपरेशन पुलिस महानिदेशक गौरव यादव के निर्देशानुसार सोमवार देर रात तक राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में एक साथ चलाया गया । यह कार्रवाई अमेरिका से भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किए जाने की पृष्ठभूमि में चल रहे राज्यव्यापी अभियान के तहत की गई। स्पेशल डीजीपी कानून- व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने मंगलवार को बताया कि पुलिस टीमों ने डिफॉल्टर ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कम से कम 24 एफआईआर दर्ज की हैं और उनमें से सात ट्रैवल एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी सीपी / एसएसपी को राजपत्रित अधिकारियों की निगरानी में विशेष पुलिस टीमें गठित करने का निर्देश दिया गया था ताकि उनके अधिकार क्षेत्र में स्थित सभी इमिग्रेशन और ट्रैवल एजेंट फर्मों की जांच की जा सके। स्पेशल डीजीपी ने बताया कि सभी सीपीज / एसएसपीज को उन ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट, 2012 के तहत, सभी ट्रैवल एजेंटों को डिप्टी कमिश्नर कार्यालय से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है, जो पांच वर्षों के लिए वैध होता है और अगले पांच वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। लाइसेंस प्राप्त एजेंटों को अपने लाइसेंस को प्रमुखता से प्रदर्शित करना, ग्राहकों और सेवाओं का रिकॉर्ड रखना और विज्ञापन या सेमिनार आयोजित करने से पहले अधिकारियों को सूचित करना आवश्यक है ।
