पंजाब के बर्खास्त एआईजी की गिरफ्तारी पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने लगाई रोक

पंजाब के बर्खास्त एआईजी की गिरफ्तारी पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने लगाई रोक

चंडीगढ़ (हिंस) । पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए ड्रग्स तस्करी केस में बर्खास्त हुए एआईजी राजजीत सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसी केस में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है। हाईकोर्ट ने केस की अगली सुनवाई 16 अक्तूबर तय की है। इससे पहले हाई कोर्ट ने अगस्त महीने में बर्खास्त एआईजी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मार्च में ड्रग मामले की जांच रिपोर्ट के बाद सरकार ने पूर्व एसएसपी राजजीत हुंदल के खिलाफ केस दर्ज कर अप्रैल में नौकरी से बर्खास्त कर दिया था । बर्खास्तगी के बाद से वे फरार चल रहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग रैकेट मामले में बर्खास्त राजजीत हुंदल को अंतरिम जमानत दे दी थी और पंजाब सरकार को नोटिस भी जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने राजजीत सिंह को अंतरिम जमानत देते हुए आदेश दिया है कि वे जांच अधिकारी के सामने रोजाना पेश होकर अपना पक्ष रखें और जांच में सहयोग दें। इससे पहले जुलाई में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ड्रग्स तस्करी मामले में राजजीत सिंह हुंदल को अंतरिम राहत दी थी। इसके साथ ही भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया पर एक हफ्ते के लिए रोक लगा दी थी। अदालत ने हुंदल को पहले अग्रिम जमानत दाखिल करने को कहा । अदालत अन्य मामलों पर बाद में सुनवाई करेगी।

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