नायब सैनी सरकार ने ईद की छुट्टी को गजेटेड हॉलीडे की लिस्ट से हटाया

नायब सैनी सरकार ने ईद की छुट्टी को गजेटेड हॉलीडे की लिस्ट से हटाया
नायब सैनी सरकार ने ईद की छुट्टी को गजेटेड हॉलीडे की लिस्ट से हटाया

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने अपनी छुट्टियों की सूची में संशोधन करते हुए ईद-उल-फितर को राजपत्रित अवकाश से बदलकर प्रतिबंधित अवकाश कर दिया है। यह निर्णय वित्तीय वर्ष के अंत में होने वाली बंदी का हवाला देते हुए लिया गया। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम समुदाय के लोग अभी भी ईद के दिन छुट्टी ले सकते हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 26 दिसंबर 2024 की अधिसूचना में आंशिक संशोधन किया गया है। संशोधित अधिसूचना में कहा गया है कि 31 मार्च 2025 को मनाई जाने वाली ईद-उल-फितर को राजपत्रित अवकाश के बजाय प्रतिबंधित अवकाश (आरएच) माना जाएगा। यह निर्णय इस तथ्य से प्रभावित था कि 29 और 30 मार्च सप्ताहांत पर पड़ते हैं, और 31 मार्च 2024-25 वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन है । यह निर्देश सभी सरकारी विभागों को भेज दिया गया है। इस निर्णय के बाद, हरियाणा में ईद पर सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे। हालांकि, अगर पात्र कर्मचारी त्योहार मनाना चाहते हैं तो वे छुट्टी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ईद को राजपत्रित अवकाश सूची से हटा दिया गया है, लेकिन मुस्लिम कर्मचारी अभी भी इस अवसर पर व्यक्तिगत अवकाश ले सकते हैं। प्रतिबंधित अवकाश (आरएच) एक वैकल्पिक अवकाश है जिसे कर्मचारी लेना या न लेना चुन सकते हैं । यह अनिवार्य अवकाश नहीं है और कार्यालय खुले रहते हैं । कर्मचारी व्यक्तिगत या धार्मिक प्राथमिकताओं के आधार पर यह तय कर सकते हैं कि वे छुट्टी लेना चाहते हैं या नहीं। राजपत्रित अवकाश (जीएच) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक अनिवार्य सार्वजनिक अवकाश है, जिसके दौरान कार्यालय, बैंक और संस्थान बंद रहते हैं । प्रतिबंधित छुट्टियों के विपरीत, राजपत्रित अवकाश बिना किसी अपवाद के सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

नायब सैनी सरकार ने ईद की छुट्टी को गजेटेड हॉलीडे की लिस्ट से हटाया
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