दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीन आरोपितों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ी

दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीन आरोपितों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ी

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार तीन आरोपितों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। तीनों आरोपितों की आज न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने 17 नवंबर को तीन आरोपितों जिशान हैदर, दाऊद नासिर और जावेद इमाम सिद्दिकी को आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। कोर्ट ने 16 नवंबर को तीनों की ईडी हिरासत 17 नवंबर तक के लिए बढ़ाया था। तीनों को 11 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने इस मामले में पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के 13 ठिकानों पर छापेमारी की थी । सीबीआई ने 23 नवंबर 2016 को एफआईआर दर्ज की थी। जांच के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त 2022 को चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और संविदा पर दूसरी नियुक्तियों में गड़बड़ियां की गईं। चार्जशीट में कहा गया है कि इन नियुक्तियों के लिए अमानतुल्लाह खान ने महबूब आलम और दूसरे आरोपितों के साथ साजिश रची जिन्हें वक्फ बोर्ड में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था । चार्जशीट के मुताबिक इन नियुक्तियों में मनमानी की गई और अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम ने अपने पद का दुरुपयोग किया ।

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