चार जिलों में उपचुनाव के दिन शराब बिक्री रहेगी बंद
चंडीगढ़ ( हिंस ) । हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने आबकारी एवं कराधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को जिला गुरुग्राम नगर परिषद सोहना के वार्ड संख्या-15, नगर परिषद कैथल के वार्ड संख्या-1, जिला महेंद्रगढ़, नगर परिषद नारनौल के वार्ड संख्या - 16, जिला कैथल नगर पालिका राजौंद का वार्ड नंबर-5 तथा जिला रेवाड़ी नगरपालिका, बावल के वार्ड नंबर-11 में 4 व 5 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए नगरपालिका वार्डों के अधिकार क्षेत्र में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध के निर्देश दिए हैं। आयोग ने शुक्रवार को आबकारी विभाग को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि किसी भी शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब और शराब बेचने या परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को उपरोक्त तिथियों पर किसी भी व्यक्ति को शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, किसी भी मालिकाना क्लब, स्टार होटल, रेस्तरां आदि और किसी के द्वारा संचालित होटलों को, भले ही उन्हें शराब रखने और आपूर्ति के लिए विभिन्न श्रेणियों के लाइसेंस जारी किए गए हों, इन दिनों शराब परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उपरोक्त अवधि के दौरान व्यक्तियों द्वारा शराब के भंडारण पर अंकुश लगाया जाएगा और बिना लाइसेंस वाले परिसरों में भंडारण पर उत्पाद शुल्क कानूनों में दिए गए प्रतिबंधों को सख्ती से लागू किया जाएगा।