
सियोल । साउथ कोरिया की अदालत ने महाभियोग का सामना कर रहे अपदस्थ राष्ट्रपति यून सुक येओल को जेल से रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट के फैसले से यून को अपने ऊपर लगे आरोपों के खिलाफ केस चलाने की अनुमति मिल जाएगी। सुक येओल को देश में ‘मार्शल लॉ’ लागू करने के लिए जनवरी में गिरफ्तार किया गया था। यून के वकीलों ने जांच एजेंसी पर आरोप लगाया कि उसके पास विद्रोह के आरोपों की जांच करने का कानूनी अधिकार नहीं है। सुक के महाभियोग की अंतिम सुनवाई 25 फरवरी को हुई थी। इस मामले में कुछ ही दिनों में फैसला आने की उम्मीद है। अगर यून को हटाने की पुष्टि कर देते हैं, तब 60 दिनों के भीतर देश में चुनाव कराए जाएंगे।
