रामपुर ( हिंस)। एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को पूर्व सांसद और अभिनेत्री जयाप्रदा को 2019 के आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दोष मुक्त कर दिया है। पूर्व सांसद ने न्यायालय का अभार प्रकट किया है। वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में उनके खिलाफ स्वर थाना में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। उन पर यह आरोप लगा था कि आचार संहिता लागू होने के बावजूद उन्होंने नूरपुर गांव में एक सड़क का उद्घाटन किया है। इसकी वीडियो भी सार्वजनिक हुई थी। इस मामले की सुनवाई स्थानीय एमपी – एमएलए कोर्ट में चली। कोर्ट ने बुधवार को साक्ष्य के अभाव में पूर्व सांसद जयप्रदा को बरी कर दिया है। सुनवाई के दौरान जयप्रदा कोर्ट में मौजूद थी। फैसले अपने पक्ष में आने के बाद उन्होंने कोर्ट को धन्यवाद दिया है।