दिल्ली आबकारी घोटाला: संजय सिंह की जमानत याचिका पर 21 दिसंबर को फैसला
नई दिल्ली, (हि.स.) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। स्पेशल जज एमके नागपाल ने जमानत याचिका पर 21 दिसंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया। संजय सिंह की न्यायिक हिरासत भी 21 दिसंबर को पूरी हो रही है। सुनवाई के दौरान ईडी ने संजय सिंह की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि दो करोड़ का लेन- देन दो किश्तों में किया गया। यह लेन-देन संजय सिंह के घर पर हुआ। ईडी ने कहा कि सर्वेश को संजय सिंह के घर पर पैसा दिया गया, जो संजय सिंह का कर्मचारी है। दिनेश अरोड़ा ने इसकी पुष्टि की है। ईडी ने कहा था कि उनके खिलाफ कैश ट्रांजेक्शन, कॉल रिका- र्ड समेत अन्य साक्ष्य मौजूद है। ईडी ने मामले में गवाह का नाम गुप्त रखने के लिहाज से काल्पनिक नाम अल्फा के जरिये बताया कि उसने अभिषेक बोइनपल्ली से चार करोड़ लेकर एक करोड़ संजय सिंह को दिए। ईडी ने कहा कि शुरूआत में उसने अपने बयान में गौतम मल्होत्रा, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के नाम का खुलासा नहीं किया था । उसका कहना था कि यह लोग प्रभावशाली हैं और इनसे उसको खतरा हो सकता था। ईडी की तरफ से कहा गया कि संजय सिंह के पास से कुछ संवेदनशील दस्तावेज मिले थे, जो ईडी की फाइल का हिस्सा थे। ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।