जॉय बांग्ला अब बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

ढाका। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जॉय बांग्ला को राष्ट्रीय नारा घोषित करने के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद गठित अंतरिम सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सैयद रेफअत अहमद की अध्यक्षता वाली अपीलीय प्रभाग की पीठ ने अंतरिम सरकार की याचिका पर सुनवाई की। अंतरिम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के फैसले पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने 10 मार्च, 2020 को जॉय बांग्ला को देश का राष्ट्रीय नारा घोषित किया था। हाई कोर्ट ने इस घोषणा के साथ सरकार को आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया था, ताकि इस नारे का इस्तेमाल राजकीय समारोह और शैक्षणिक संस्थानों की सभाओं में किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल अनीक आर हक ने कहा कि अपीलीय डिवीजन के आदेश के बाद जॉय बांग्ला को अब राष्ट्रीय नारा नहीं माना जाएगा। उल्लेखनीय है कि जॉय बांग्ला यानी (जय बांग्ला) नारे का प्रयोग सबसे पहले बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम के समय मुक्ति वाहिनी संगठन ने किया। इसके बाद जियाउर रहमान ने बांग्लादेश के स्वाधीनता की घोषणा करते हुए यह नारा लगाया था।

जॉय बांग्ला अब बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई
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