गुवाहाटी। असम वित्त विभाग ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अरुणोदोई 3.0 योजना के लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, वैध राशन कार्ड रखने वाले परिवार स्वतः ही कल्याणकारी कार्यक्रम के लिए आवेदन करने के पात्र हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 1,250 रुपए की मासिक सहायता प्रदान करता है। सरकार ने दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं के संबंध में भ्रामक जानकारी प्रसारित होने की चिंताओं के बीच इस स्पष्टीकरण पर जोर दिया। प्राधिकारियों ने अनावश्यक रूप से आय प्रमाण पत्र जारी करने को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों या समूहों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। वित्त विभाग ने ऐसी भ्रामक गतिविधियों के बारे में शिकायतों की जांच के लिए तंत्र स्थापित किया है। अरुणोदोई 3.0 योजना असम की प्रमुख गरीबी उन्मूलन योजनाओं में से एक है, जिसका लक्ष्य राज्य भर में आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहे परिवारों को सहायता प्रदान करना है।