अरुणाचल में वन्यजीवों के शिकार और मांस की बिक्री पर वन विभाग सख्त
इटानगर। शीतकालीन छुट्टियों के मौसम को देखते हुए, अरुणाचल प्रदेश वन विभाग ने अपने अधिकारियों और कर्मियों से हाई अलर्ट पर रहने और वर्ष के दौरान जंगली जानवरों के शिकार और उनके मांस की बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया है। राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) और मुख्य वन्यजीव वार्डन एनगिलयांग टैम ने बुधवार को यहां अपने कार्यालय कक्ष में वरिष्ठ वन अधिकारियों की एक बैठक बुलाई, जिसमें शीतकालीन त्योहारों के महीनों के दौरान जंगली मांस की बिक्री और खपत के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई पर विचार किया गया। बैठक के दौरान मुख्य वन्यजीव वार्डन (सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू) ने कहा कि सर्दियों के महीनों के दौरान अक्सर देखा जाता है कि पूरे राज्य में जंगली मांस की बिक्री और खपत में वृद्धि होती है। ये क्रिसमस, नए साल आदि जैसे त्योहारों को मनाने के महीने हैं, और राजधानी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर स्थानीय लोगों द्वारा बहुत सारे पिकनिक का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें कभी-कभी जंगली मांस परोसा जाता है। टैम ने कहा कि दिन के उजाले में लोगों को राजधानी क्षेत्र में और उसके आसपास हथियारों के साथ घूमते देखा जाता है । यह पूरी तरह से अवैध है और अपराधियों के खिलाफ वन्यजीव अधिनियम के दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। चूंकि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत जंगली जानवरों का शिकार, और जंगली मांस का कब्जा, परिवहन, उपभोग और बिक्री सख्त वर्जित है, इसलिए यह कहा गया था कि ऐसी अवैध गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को 7 साल तक की कैद या सजा हो सकती है। इसके अलावा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा (31) के तहत अभयारण्य क्षेत्र के अंदर हथियार ले जाना भी गैरकानूनी है और अभयारण्य क्षेत्र के अंदर हथियारों के साथ पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को 3 साल की कैद या एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। राज्य और विशेष रूप से कैपिटल कॉम्प्लेक्स क्षेत्र में ऐसी अवैध गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए भविष्य की कार्रवाई पर भी चर्चा हुई। सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू ने बताया कि वन चेक गेटों पर वाहनों की गहन जांच, बाजारों में लगातार छापेमारी, वन क्षेत्रों में गश्त और खुफिया नेटवर्क को सक्रिय करने के साथ सतर्कता बढ़ाने का निर्णय लिया गया । यह भी सुझाव